फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छत्तीसगढ़ में पकड़े तीन तस्कर: 18 KG गांजा लेकर ओडिशा से आए, यहां जाने की थी तैयारी; स्टेशन पार्किग से दबोचा

Sat, 09 May 2026 05:10 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में 18 किलो गांजा लेकर मध्यप्रदेश के खुरई में बेचने जा रहे तीन ओडिशा तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से 1.76 लाख रुपये का गांजा बरामद किया है।
विज्ञापन
तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में रेलवे स्टेशन के बाहर 18 किलो गांजा के साथ रायगढ़ पुलिस ने ओडिशा के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गांजा को मध्यप्रदेश ले जाकर बेचने की योजना थी, उससे पहले ही वे लोग पुलिस गिरफ्त में आ गए।
विज्ञापन

रायगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 08 अपै्रल को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के सामने पार्किग क्षेत्र में शिव मंदिर के पास तीन संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर बैठे हैं जिसके पास मादक पदार्थ गांजा है और वे कहीं जाने की लिये वाहन का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना के बाद कोतवाली पुलिस, साइबर थाना के अलावा रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी करते हुए तीनों संदिग्धो को हिरासत में लिया गया।
 

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सिद्धांत गोन्डा उम्र 28 वर्ष निवासी डिमरीकाल थाना खजुरीपाड़ा जिला कंधमाल (ओडिशा), कश्यप साहनी उम्र 45 वर्ष, निवासी घोड़ापथरा थाना खजुरीपाड़ा जिला कंधमाल (ओडिशा) तथा श्रीमती चंद्रिका साहनी पति कश्यप साहनी उम्र 40 वर्ष निवासी घोड़ापथरा थाना खजुरीपाड़ा जिला कंधमाल (ओडिशा) बताया।

बैग की तलाशी लेने पर पुलिस ने एक बैग से 6.382 किलोग्राम, ट्रॉली बैग से 8.084 किलोग्राम तथा अन्य बैग से 3.304 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख 76 हजार रुपये बताई जा रही है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पड़ोसी राज्य ओडिसा के कंधमाल जिले से गांजा खरीदकर मध्यप्रदेश के खुरई में बिक्री करने के लिये ट्रेन से रायगढ़ पहुंचे थे और आगे जाने के लिए वाहन की तलाश कर रहे थे। इसी बीच वे पुलिस गिरफ्त में आ गए।
विज्ञापन

आरोपियों के पास गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें