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11 साल कानूनी लड़ाई: 18 कब्जाधारियों को भूमि खाली करने का आदेश, हाईकोर्ट के निर्देश पर तीन दिन का अल्टीमेटम

Fri, 12 Sep 2025 10:18 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

रायगढ़ जिले में बैकुण्ठपुर-दरोगामुड़ा के बीच सड़क मद की 93 डिसमिल भूमि पर 18 लोगों के अवैध कब्जे के खिलाफ दानीपारा निवासी पंकज अग्रवाल ने 11 साल पहले शिकायत की थी। जिस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने 11 सितंबर को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में स्थित कोतरा रोड़ क्षेत्र अंतर्गत बैकुण्ठपुर-दरोगामुड़ा के बीच स्थित सड़क मद की भूमि पर डेढ दर्जन लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में करीब 11 साल तक चले संघर्ष के बाद याचिकाकर्ता पंकज अग्रवाल दानीपारा के रीट याचिका पर हाईकोर्ट आदेश उपरांत तहसीलदार रायगढ़ ने संबंधित डेढ दर्जन बेजा कब्जाधारियों को तीन दिवस के भीतर बेजाकब्जा हटाने का आदेश जारी किया है। 
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर के कोतरा रोड क्षेत्र अंतर्गत बैकुण्ठपुर व दरोगामुडा के बीच सड़क मद की भूमि खसरा नं. 26-210 पर रकबा 93 डिसमिल की जमीन पर क्षेत्र के करीब 20 कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की लिखित शिकायत तहसीलदार के न्यायालय में करीब 11 साल पहले दानीपारा निवासी पंकज अग्रवाल के द्वारा करते हुए बेजा कब्जा हटाने की मांग की गई थी।

तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण विचारण के दौरान तहसीलदार के द्वारा इसका सीमांकन किये जाने पर 18 लोगों के द्वारा बेजा कब्जा किये जाने की जानकारी सामने आई। इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में प्रकरण को रीट याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
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अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार रायगढ़ ने इस मामले में सभी संबंधित 18 बेजा कब्जाधारियों को गत 11 सितंबर को आदेश जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर स्वयं से बेजा कब्जा हटाने के लिये कहा है। बेजा कब्जाधारियों को आगामी 29 सितंबर तक संबंधित क्षेत्र से पूरी तरह बेजा कब्जा हटाकर इसकी सूचना तहसील न्यायालय को देने की बात कही गई है।

तहसीलदार ने नियत तिथि के पश्चात शासन की ओर से स्वयं बेजा कब्जा हटाने की पहल करने का आदेश भी जारी किया गया है। उल्लेखनीय रहे कि इस मामले में दानीपारा निवासी पंकज अग्रवाल ने करीब 11 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी है और अंततः इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद उपरोक्त बेजाकब्जा को हटाने की पहल शुरू हुई है।
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