छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रेत के अवैध परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टरों को खनिज विभाग की टीम ने पकड़ते हुए वाहन मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, जिला खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी ने बताया कि खनिज निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल के द्वारा रेत के अवैध परिवहन पर सतत निगरानी की जा रही है।
इसी क्रम में जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही वाहनों का विधिवत जांच के बाद संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
जिन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें जोरापाली के भानुकुमार चैहान, कुरमापाली के नूतन साहू, गोपालपुर के प्रेम उरांव, पतरापाली के समीर पटेल, बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव, रायगढ़ के प्यारेलाल साहू, धनागर के उत्तम सारथी और हण्डी चैक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल शामिल हैं।