व्यावसायिक हित के लिए ऑक्सी मीटर का ऑनलाइन ऑर्डर देने व राशि का भुगतान करने के बावजूद इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड नोएडा, यूपी तथा उसके डीलर द्वारा निर्धारित संख्या में ऑक्सी मीटर की डिलीवरी नहीं देने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंडियामार्ट कंपनी और उसके डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में 80 हजार रुपये तथा मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश पारित किया है।