बलरामपुर रामानुजगंज मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे पीड़िता महिंद्रा बस से वाड्राफनगर बस स्टैंड पर उतरी उसे उसका परिचित ग्राम त्रिकुंडा निवासी आरोपी जोगेंद्र यादव अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर मेंढ़ारी जंगल की ओर ले गया। गौशाला कैंपस के अंदर पीड़िता के साथ जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ रात करीब 12:10 बजे बलात्कार किया। रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी की। 23 फरवरी को पीड़िता की रिपोर्ट पर चौकी वाड्राफनगर में अपराध क्रमांक 29/25 धारा 64(2)(ट);351(2) कायम कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता की डॉक्टरी मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्राफनगर में कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के छह घंटे के भीतर आरोपी को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा शाइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। 24 फरवरी को सीजेएम न्यायालय रामानुजगंज में आरोपी को पेश किया गया। उसके बाद वहां से उसे जेल भेज दिया गया है।