जांजगीर चांपा जिले में में परमेश साहू ने एक ही जमीन को दो बार बेचकर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
पामगढ़ थाना क्षेत्र के भिलौनी गांव में एक ही जमीन को दो बार बेचकर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी परमेश साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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भिलौनी निवासी गोविंद प्रसाद शर्मा ने पामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि परमेश साहू ने अपने खेत की जमीन को 14 फरवरी 2024 को एक व्यक्ति के नाम पर बेचकर रजिस्ट्री कराई। इसके बाद उसी जमीन को आठ दिन बाद यानी 22 फरवरी 2024 को गोविंद प्रसाद को पांच लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान, मुखबिर की सूचना के आधार पर परमेश साहू को भिलौनी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने गोविंद प्रसाद से पांच लाख रुपये लेकर जमीन का सौदा करने की बात कबूल की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।