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गंदी नियत रखता था आरोपी: बालिका को अकेली देख घर में घुसा शख्स, की दुष्कर्म की कोशिश; विरोध करने पर मार डाला

Thu, 17 Jul 2025 04:37 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम पुलिस ने बालिका की नृशंस हत्या की गुत्थी सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। भूमि विवाद और दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पांडातराई थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई बालिका की नृशंस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में सुलझा लिया। सुनसान घर में खून से लथपथ शव मिलने की खबर से गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। यह एक अंधा कत्ल था, जिसमें शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं था। फिर भी, कबीरधाम पुलिस की तत्परता, सतर्कता और पेशेवर जांच ने इस जघन्य अपराध के दोषी को बेनकाब कर दिया।

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घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच टीमों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) यूनिट, डॉग स्क्वाड और तकनीकी विश्लेषण इकाई को तुरंत सक्रिय किया गया। साथ ही स्थानीय पुलिस को हर संभावित पहलू पर काम करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान पता चला कि हत्या गांव के ही राजीव घृतलहरे (35) ने की थी।

आरोपी का पीड़िता के पिता के साथ लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। इसके अलावा, वह नाबालिग बालिका पर पहले से ही बुरी नजर रखता था। जांच में सामने आया कि आरोपी अक्सर बहाने से पीड़िता के आसपास मंडराता और उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। घटना वाले दिन, आरोपी ने सुनिश्चित किया कि बालिका घर में अकेली थी। जब उसे यकीन हो गया कि परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं हैं, वह घर में घुस गया। उसने बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बालिका के विरोध और भागने की कोशिश करने पर उसने उसे कोठार के पास खींच लिया और वहां रखे सब्बल से उसकी हत्या कर दी।
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घटना के बाद, कबीरधाम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों दिशाओं में नाकेबंदी कर दी और संदिग्धों की तलाश शुरू की। पूछताछ और साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसके बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना पांडातराई में भादंसं की धारा 103(2), 332(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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