छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है। इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है। इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
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जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन ने छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून तक निर्धारित किया है। इस अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश और क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।