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Raipur: 50 लाख 35 हजार नकद के साथ ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

Fri, 09 Jan 2026 03:57 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे।
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दिनांक 8 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक चारपहिया वाहन में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध हुंडई टक्सन कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार में चार युवक सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम रितेश गोविंदानी, मोहम्मद अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी बताए।

जांच के दौरान आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन में Allpanelexch.com, Power7777.com, Powerexch.com और Classicexch99.com जैसी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स के मास्टर आईडी और आईडी के जरिए सट्टा संचालित करने के सबूत मिले। साथ ही वाहन से बड़ी मात्रा में नकद रकम भी बरामद की गई।
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पुलिस जांच में सामने आया कि रितेश गोविंदानी और सागर पिंजानी ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों को मास्टर आईडी उपलब्ध कराते थे, जबकि मोह. अख्तर और विक्रम राजकोरी ग्राहकों को अलग-अलग बैटिंग साइट्स की आईडी कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराते थे। सभी आरोपी मिलकर अवैध रूप से भारी मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी रितेश गोविंदानी और विक्रम राजकोरी पूर्व में भी अलग-अलग मामलों में जेल जा चुके हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख 35 हजार रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, हुंडई टक्सन कार (क्रमांक CG 04 NQ 7745), पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक और कैलकुलेटर जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई है। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करोड़ों रुपये की राशि को होल्ड कराया गया है।

चारों आरोपियों के खिलाफ थाना गंज में अपराध क्रमांक 06/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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