छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में बिना निर्धारित योग्यता और डिग्री के इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है।
न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा की खंडपीठ ने जांजगीर चांपा जिले के भरत राम बरेठ की याचिका पर राज्य सरकार, स्वास्थ्य सचिव और मुख्य चिक्तित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इन लोगों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले दिनों उसने एक डॉक्टर से इलाज कराया था पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। पता करने पर वह डॉक्टर झोलाछाप निकला था।