पटाखों से होने वाले शोर और प्रदूषण के मामले में अनुपालन रिपोर्ट न दाखिल करने के आरोप में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भोपाल स्थित सेंट्रल बेंच ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के शोर और प्रदूषण का नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए थे। NGT ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को उन आदेश के अनुपालन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया। राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित पक्षकारों को उन इंतजामों की विस्तृत रिपोर्ट न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने को कहा गया।
NGT के आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ना कोई वकील पेश हुआ और ना ही कोई जवाब दिया गया।