छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति की कीमतों से जुड़ी गाइडलाइन दरों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। रायपुर और कोरबा जिले के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी मिल गई है, जो 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति की कीमतों से जुड़ी गाइडलाइन दरों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। रायपुर और कोरबा जिले के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी मिल गई है, जो 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
विज्ञापन
राज्य में पहले ही 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की जा चुकी हैं। इसके बाद शासन ने जिलों को जरूरत के अनुसार दरों में संशोधन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में रायपुर और कोरबा की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे।
इन प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में दोनों जिलों से आए प्रस्तावों की विस्तार से जांच की गई और चर्चा के बाद संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति दे दी गई। अब रायपुर और कोरबा जिले में संपत्ति पंजीयन इन्हीं नई दरों के आधार पर किया जाएगा। आम लोग और संबंधित पक्ष इन गाइडलाइन दरों की पूरी जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
सरकार ने साफ किया है कि अन्य जिलों से भी गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव मिलते ही नियमानुसार उन्हें लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमि और संपत्ति पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय करना है, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो।