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Bijapur: तीन चरण में संपन्न होंगे नगर पालिका और पंचायत चुनाव, 15 फरवरी को होगी मतगणना; आचार संहित लागू

Tue, 21 Jan 2025 12:41 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर

सार

बीजापुर में नगर पालिका परिषद और त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन फरवरी में होगा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। 
 
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आचार संहिता लागू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बीजापुर में नगर पालिका परिषद और त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2024-25 संपन्न कराया जाना है। नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम में निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। नगर पालिका निर्वाचन एक चरण में 11 फरवरी 2025 को और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तीन चरणों में संपन्न कराया जाना है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए प्रथम चरण खंड बीजापुर 17 फरवरी, द्वितीय चरण भोपालपटनम और उसूर 20 फरवरी तथा तृतीय चरण भैरमगढ़ 23 फरवरी को संपन्न कराया जाएगा।

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नगर पालिका के लिए मतदान समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक एवं पंचायतों के लिए सुबह 6:45 बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है। नगर पालिका की मतगणना 15 फरवरी 2025 को सुबह नौ बजे से प्रारंभ होगी। पंचायतों की मतगणना मतदान केंद्रों पर ही होगी। यदि आवश्यक हुआ तो पंचायतों की मतगणना खंड मुख्यालय पर मतदान के अगले दिन सुबह नौ बजे से होगी। 

नगर पालिका परिषद बीजापुर के लिए वार्ड क्रमाक 15 में अंतिम मातदाताओं की  संख्या पुरुष 7025, महिला 7300 अन्य शुन्य कुल 14325 एवं पंचायतों के लिए अंतिम मतदाता जनपद पंचायत बीजापुर के कुल 36 ग्राम पंचायतों के पुरूप 18281, महिला 20054 अन्य शुन्य योग 38335 इसी तरह भैरमगढ़ के कुल 60 ग्राम पंचायतों के पुरुष 22107, महिला 24808, अन्य 01, कुल योग 46916, भोपालपटनम के कुल 35 ग्राम पंचायतों के पुरूष 15473, महिला 16730, अन्य 06, कुल योग 32209 एवं उसूर के 39 ग्राम पंचायतों के पुरूष 16845, महिला 17755, अन्य एक, कुल 34601 मतदाता है। 
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नगरीय निकाय आम निर्वाचन ईवीएम तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराये जाएंगे। आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनानें तथा पहचान स्थापित करने के लिए 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है, जिसमें से मतदाता द्वारा किसी भी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।

मतपत्र के अंतिम में अभ्यर्थी के पश्चात NOTA (नोटा) मुद्रित किया जाएगा। नगर पालिका निर्वाचन में अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा की निगरानी हेतु दलों की नियुक्ति की गई है। आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार 50000 से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु आठ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी व्यय लेखा की अनिवार्यतः जांच निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास कराया जाएगा। 

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता लगने के एक घंटे के अंदर बीजापुर नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर के मुख्य चौक चौराहों में टंगे नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे में जीएडी कॉलोनी से लेकर न्यू बस स्टैंड तक के राजनैतिक दलों के होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। कल नगरपालिका क्षेत्र के 15 वार्डों में मौजूद सभी होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 

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