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Kabirdham News: कान काटकर गहने लूटने वालों को सात-सात साल कैद; पनाह देने वाली महिला को भी छह माह जेल

Mon, 26 Jun 2023 02:48 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम

सार

संतोषी साहू को दोनों के अपराध के संबंध में जानकारी भी थी। इतना ही नहीं लूट के गहने को नागपुर के एक ज्वेलर्स के यहां बिकवाया था। गहने को बेचने के बाद संतोषी साहू ने दोनों से एक हजार रुपए भी लिए थे।
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कबीरधाम जिला कोर्ट। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में महिला का कान काटकर गहने लूटने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं इन बदमाशों को घर में पनाह देने वाली महिला को भी छह माह की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे की कोर्ट में हुई। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद इसका फैसला आया है। 

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बाजार चारभाठा चौकी क्षेत्र के ग्राम बम्हनी निवासी गया बाई 15 दिसंबर 2019 को अपने खेत में लगी अरहर की रखवाली कर रही थी। इसी दौरान कवर्धा रोड की तरफ से बाइक पर पहुंचे सहसपुर लोहार के भिंभौरी निवासी दुर्गेश निषाद (25) व महेश जयलाल पाटिल ने उसके कान को काटकर करीब 30 हजार रुपए कीमत के सोने के गहने (खिनवा) लूट लिए। भागने के बाद दोनों बदमाशों ने दुर्ग के बोरी निवासी संतोषी साहू (32) हाल पता नागपुर के घर पनाह ली थी। 

संतोषी साहू को दोनों के अपराध के संबंध में जानकारी भी थी। इतना ही नहीं लूट के गहने को नागपुर के एक ज्वेलर्स के यहां बिकवाया था। गहने को बेचने के बाद संतोषी साहू ने दोनों से एक हजार रुपए भी लिए थे। अपराध में शामिल होने के कारण पुलिस ने महिला संतोषी साहू के खिलाफ धारा 202 के तहत मामला दर्ज किया था। 
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जमानत में छूटे थे आरोपी
तीनों आरोपी जमानत पर छूटे हुए थे। अब सजा मिलने के बाद फिर से जेल जाना होगा। पुलिस ने महेश पाटिल को एक जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 26 मई 2020 को जमानत मिल गई थी। इसी प्रकार दुर्गेश को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 17 मई 2021 को जमानत मिली थी। वहीं संतोषी साहू को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन, उसे 10 जनवरी को ही जमानत मिल गई थी।

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