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जिस मां ने जन्म दिया, उसी पर टोनही होने का शक: बेटे ने डंडे और लात-घूंसों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Sat, 12 Sep 2026 08:23 PM IST
कबीरधाम ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

टोनही होने के संदेह ने मां-बेटे के रिश्ते को खौफनाक मोड़ दे दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने मां की लात-घूंसों और लकड़ी के डंडे से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में छाती की गंभीर चोटों को मौत की वजह बताया गया।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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विस्तार
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कबीरधाम जिले के झलमला थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़वाही में टोनही होने के संदेह में एक युवक द्वारा अपनी मां की पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, मारपीट में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय बतसिया बाई मेरावी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने उनके बेटे तुलसी राम मेरावी (21) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
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लात-घूंसों और लकड़ी के डंडे से किया हमला
पुलिस के मुताबिक घटना 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है। आरोप है कि तुलसी राम ने अपनी मां पर टोनही होने का संदेह जताते हुए उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उसने लात-घूंसों के अलावा लकड़ी के डंडे से भी हमला किया। हमले में बतसिया बाई के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। छाती पर गंभीर चोट लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई।

पति ने थाने में दी मौत की सूचना
घटना के बाद 11 सितंबर को मृतका के पति सबर सिंह मेरावी ने झलमला थाने में पत्नी की मौत की सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव पंचनामा की कार्रवाई की। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी रेंगाखार भेजा गया। पुलिस को शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के निशान मिले।
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शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में छाती की चोट बनी मौत की वजह
मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार, बयानों में सामने आया कि मृतका का बेटा ही उस पर टोनही होने का आरोप लगाकर मारपीट कर रहा था। पोस्टमार्टम के बाद मिली शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में छाती पर लगी गंभीर चोटों को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के रूप में दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई।

हत्या और टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत केस
जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुलसी राम मेरावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 और 5 के तहत अपराध दर्ज किया। पूछताछ के दौरान पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उसके मेमोरण्डम के आधार पर वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा यानी चिरान उसके घर से गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर जब्त किया गया।

आरोपी जेल भेजा गया
पुलिस ने 12 सितंबर को तुलसी राम मेरावी को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की विवेचना कर रही है।
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