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Kabirdham: चार साल बाद महिला की हत्या का खुला राज, संपत्ति विवाद के चलते हुई थी हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार

Sun, 23 Mar 2025 06:01 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतरा में 17 मार्च 2021 को महिला की हत्या मामले में चार साल बाद आरोपी पकड़े गए है।  संपत्ति विवाद के चलते महिला की हत्या की गई थी।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतरा में 17 मार्च 2021 को महिला की हत्या मामले में चार साल बाद आरोपी पकड़े गए है।  संपत्ति विवाद के चलते महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में आज रविवार को तरेगांव जंगल थाना पुलिस ने  पांच आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि ग्राम सोनतरा निवासी मृतिका गनेशिया बाई व आरोपी बैसाखु धुर्वे के बीच पैतृक भूमि, अनाज के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 

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17 मार्च 2021 की शाम मृतिका गनेशिया बाई अपने खेत की ओर गई थी, जहां आरोपी बैसाखु धुर्वे, विष्णनाथ धुर्वे व गणेश मरकाम उसे खोजते हुए पहुंचे। संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से हमला कर दिया, जिससे मृतिका गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद गणेश मरकाम ने उसकी सांस जांच की, तब वह जीवित थी। इस पर आरोपियों ने उसकी हत्या करने का फैसला किया। बैसाखु धुर्वे ने गमछे से गला कस दिया। विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से हमला कर छाती दबाई, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद शव व अपराध में प्रयुक्त वस्तु को छिपाने का प्रयास किया गया। 

18 मार्च 2021 की रात को आरोपियों ने शव को रस्सी से बांधकर नदी पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में किसी के देखने की आशंका के चलते शव को खेत में पेड़ के नीचे छोड़ दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम कराया। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। आज 23 मार्च को 5 आरोपी, जिनमें बैसाखु धुर्वे पिता बिसंभर धुर्वे उम्र 62, विष्णनाथ धुर्वे पिता बैसाखु धुर्वे उम्र 44, गणेश मरकाम पिता बरेठ मरकाम उम्र 48, रोहित कुमार धुर्वे पिता मोजीराम धुर्वे उम्र 31, घुनेशराम धुर्वे पिता मोजीराम धुर्वे उम्र 35 सभी निवासी ग्राम सोनतरा, थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, 201, 34 आईपीसी तहत मामला दर्ज किया है।

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