आज शनिवार को कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई किया है। पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 12 लाख रुपये नगद, 92 ब्लैंक चेक समेत वाहन जब्त किए है। आरोपी द्वारा कर्ज न चुकाने पर पीड़ितों की संपत्ति गिरवी रख लेता था। इस पूरे मामले को लेकर आज कोतवाली थाना में प्रेस कांफ्रेस कर पुलिस ने खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि आरोपी का नाम भागवत साहू पिता गोवर्धन साहू, निवासी ग्राम मजगांव थाना कवर्धा है।
आरोपी कई वर्ष से पीड़ितों को ब्याज पर कर्ज देकर उनके साथ आर्थिक शोषण करता था। कर्ज न चुकाने पर पीड़ितों के वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर अन्य कीमती संपत्ति जबरन गिरवी रखवाकर उनका विक्रय इकरारनामा करवा लेता था। इस प्रकार से उन्हें मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसकी गतिविधि से दर्जनों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके थे। आरोपी के पास से 12 लाख रुपए नगद, 92 ब्लैंक चेक (पीड़ितों के हस्ताक्षरित), 12 बाइक, एक कार, एक ट्रैक्टर (ट्राली सहित) व गाड़ियों के पंजीयन दस्तावेज समेत अन्य संपत्ति कागजात जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर के तहत धारा 308(2) BNS, धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई।
कबीरधाम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यदि आप सूदखोरी का शिकार हैं या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी रखते हैं, तो बेझिझक पुलिस से संपर्क करें। सूचना देने वालों की पहचा गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा, नागरिकों को शासन द्वारा उपलब्ध आर्थिक सहायता, लोन योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी जाती है।