जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने दिया है। कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार मामला जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटगांव का है। आरोपी संतोष धुर्वे पिता फेरू धुर्वे उम्र 40 व ननकु मरकाम पिता सुद्धु मरकाम उम्र 49 निवासी ग्राम कोटगांव थाना सहसपुर लोहारा ने भिलाई , जिला दुर्ग निवासी ओंकार वर्मा की हत्या 14-15 अक्टूबर 2022 के बीच कर दी थी।
हत्या का कारण प्रेम प्रसंग रहा है। मृतक ओंकार वर्मा का संतोष धुर्वे की बेटी नेहा के साथ प्रेम प्रसंग था। 14 अक्टूबर को मृतक ओंकार भिलाई से मोटर साइकिल से नेहा के गांव कोटगांव मिलने के लिए आया था। इसी दौरान नेहा के पिता संतोष ने दोनों को देख लिया। इसके बाद आरोपी संतोष ने अपने साथी ननकू मरकाम के साथ मिलकर मारपीट करते हुए थाना ले जा रहा थे।
गांव के बाहर कुछ दूरी पर युवक को फिर से मारपीट किया। इस दौरान ओंकार की मौत हो गई। दोनों आरोपी ने मृतक के मोटर साइकिल को नाले में फेक दिया व लाश को झाड़ी में छुपा दी।एक दिन बाद शव से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने अपने जांच में दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद दोनों आरोपी को धरा 302, 201, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।