फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छत्तीसगढ़: कबीरधाम में पशु तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, चार आरोपी गिरफ्तार, सात मवेशी और दो पिकअप जब्त

Thu, 12 Mar 2026 09:43 AM IST
कबीरधाम ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिले में गौ सेवकों की सूचना पर पुलिस ने रेंगाखार से मलाजखंड की ओर ले जाते दो पिकअप वाहनों को रोका, जिसमें भरे सात मवेशी बरामद हुए।
विज्ञापन
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कबीरधाम जिले में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो पिकअप वाहन और सात मवेशी बरामद किए हैं।

विज्ञापन


जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत करीब 13.50 लाख रुपये आंकी गई है। बरामद मवेशियों को सुरक्षित रूप से गौशाला में रखवाया गया है। एसडीओपी कृष्णा कुमार चंद्राकर ने बताया कि गौ सेवकों की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी07बीयू4598 और सीजी10एजे0274 को रोका।

जांच में पाया गया कि वाहनों में सात मवेशी क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाए जा रहे थे। इनमें एक भैंसा, तीन भैंसी, दो भैंस और एक पड़वा शामिल थे। आरोपी इन मवेशियों को कत्लखाने ले जाने के इरादे से रेंगाखार से मलाजखंड ले जा रहे थे। मलाजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है।
विज्ञापन


गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें हरिराम मरकाम (35) निवासी बहेराखार पंडरिया थाना रेंगाखार शामिल है। दिनेश कुमार मेरावी (28) निवासी पंडरिया थाना रेंगाखार भी गिरफ्तार हुआ है। जनक राम सतनामी (33) निवासी बेदरची थाना खम्हरिया जिला बेमेतरा है। गौतरिहा साहू (31) निवासी लोहारीडीह थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम है।

आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 शामिल हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(2) भी लगाई गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें