एजेंसियों के लिए निर्देश
कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों को अपने गोदाम में पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा। उन्हें कम से कम तीन दिन की बिक्री के बराबर एलपीजी सिलिंडर का स्टॉक अनिवार्य रूप से रखना होगा। कंपनी से रिफिल का लोड डिस्पैच होते ही तुरंत नया इंडेंट भेजने का निर्देश दिया गया। इससे आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और सुचारु बनी रहेगी। एजेंसियों को घर-घर डिलीवरी सेवा नियमित बनाए रखने और दैनिक बिक्री-स्टॉक रिपोर्ट देने को भी कहा गया।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नियम
प्रशासन ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पिछले सिलेंडर की रिफिलिंग के 25 दिन बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग की जा सकेगी। बुकिंग केवल उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मान्य होगी। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जिले में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए आवश्यकतानुसार ही बुकिंग करें।