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Kabirdham: बहू की हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आजीवन कारावास की सजा, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mon, 03 Jun 2024 06:09 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने बहू की हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने दिया है।
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बहू की हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने बहू की हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंधियारखोर का है, जहां 26 नवंबर 2021 को मृतिका महारानी चन्द्रवंशी उम्र 32 का शव पेड़ में लटका मिला था। 

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शव को पुलिस ने पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने जांच शुरू किया जांच के दौरान पता चला कि मृतिका के ससुर आरोपी दशरथ चंद्रवंशी पिता स्व.कौंदा चंद्रवंशी, उम्र 75 निवासी ग्राम अंधियारखोर ने परिवारिक विवाद चलते हत्या को अंजाम दिया। 

 

हत्या के बाद शव को पेड़ पर लटका दिया था ताकि आत्महत्या जैसे लग सके। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी दशरथ चंद्रवंशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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