छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी केस में पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट में सोमवार को दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भावेश कुमार वट्टी की अदालत ने सुनवाई के बाद विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।
Chhattisgarh Sex CD case: Bail plea of journalist Vinod Verma rejected by Raipur Court.
— ANI (@ANI) November 6, 2017
इसी अदालत ने पत्रकार विनोद वर्मा को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था।
छत्तीसगढ़ के मंत्री से जुड़े इस सीडी कांड की पूरी केस डायरी रायपुर पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को सौंपी था। जांच शुरू करने से पहले सीबीआई अफसरों ने दो दिनों तक केस डायरी पढ़ी और रविवार शाम को लौटा दी। पुलिस ने सोमवार को केस डायरी कोर्ट में पेश की जिसके आधार पर विनोद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
इस सेक्स सीडी केस से छत्तीसगढ़ समेत देश की राजनीति में भी सरगर्मियां तेज हो गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जितनी तेजी से विनोद वर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था उसमें जांच रफ्तार बढ़ने की बजाए धीमी हुई है। पुलिस के हाथ अभी तक ठोस सबूत नहीं लग पाए हैं।