फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवैध खनन में जेसीबी ऑपरेटर को तीन साल की सजा: कोर्ट ने कहा- धरती हर जरूरत पूरा करती है, लालच नहीं

Sun, 18 Oct 2026 12:31 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर, खनिजों के अवैध दोहन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने 12 से 15 अक्तूबर के बीच विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 10 वाहनों को जब्त किया है।
विज्ञापन


अरपा नदी से अवैध परिवहन का मामला
जानकारी के अनुसार, 17 जून, 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन के माध्यम से अवैध रूप से रेत उठाई जा रही थी। प्रकरण में करगीरोड कोटा के डाक बंगला निवासी जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

पूर्व के मामले में दो दोषियों को सजा
अवैध उत्खनन और परिवहन से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 16 जून को कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा रेत घाट पर सामने आया था। इस प्रकरण में ट्रैक्टर मालिक व चालक सुरेंद्र कुमार कुर्रे (39 वर्ष), निवासी तुर्काडीह, तथा ट्रॉली के स्वामी विजय बघेल (47 वर्ष), निवासी नरोतीकाप, की पहचान हुई थी। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रेत के अंधाधुंध दोहन से अरपा सहित अन्य नदियों के प्राकृतिक अस्तित्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी अदालत ने चिंता व्यक्त की।
विज्ञापन


विशेष अभियान में 66 प्राथमिकी दर्ज
जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 66 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खनिजों की चोरी रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें