1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में HSRP अनिवार्य है। समय-सीमा खत्म होने के बाद बिना HSRP वाहनों पर कार्रवाई होगी। वाहन स्वामी ऑनलाइन आवेदन कर अधिकृत डीलर से प्लेट लगवा सकते हैं।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अब अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि वाहन मालिकों को HSRP लगवाने के लिए चार महीने की समय-सीमा दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब बिना HSRP वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होगी।
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वाहन स्वामी HSRP के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल https://cgtransport.gov.in पर वाहन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईंधन प्रकार जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद एक रसीद जारी होगी, और नंबर प्लेट तैयार होने पर वाहन स्वामी को मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। फिर वे अधिकृत डीलर से प्लेट लगवा सकते हैं।
HSRP में एक विशिष्ट लेजर कोड और छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग सिस्टम होता है, जो वाहन की पहचान को सुरक्षित रखता है और चोरी या फर्जी पहचान के मामलों को रोकने में मदद करता है।