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CG: बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में हुई सुनवाई, 83 कैदी गए थे बाहर

Mon, 18 Nov 2024 04:30 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है।
 
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बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष 30 सितंबर 2024 के आदेश की परिपालन की जानकारी दी। 

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सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है। अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी के 23 अक्टूबर 2024 आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पेशल ड्राइव चलाकर डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। 

मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होनी है।

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