10 वर्षीय मासूम भतीजी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले मौसा को फांसी की सजा सुनाई गई है।
मामला करेली थाना के एक गांव की है, जहां 27 फरवरी को एक नाबालिग मासूम के साथ उसके मौसा अरविंद कुमार ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
घटना के अनुसार 27 फरवरी 2013 को मासूम रात 8 बजे घर से गायब हुई थी। अगले दिन शाम को उसका शव पास के खेत में मिला था, जिसे उसके ही मौसा ने दरिंदगी की शिकार बनाया था और उसकी हत्या कर दी।
मृतका अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह घटना के एक दिन पहले ही नाना के यहां आई थी। पुलिस ने आरोपी को घटना के चौथे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने सात माह में ही फैसला सुनाया। आरोपी अरविंद कुमार को जज आरकेएस गौतम ने धारा 363, 376 ए, 302, 201, तथा धारा 6 के तहत फांसी की सजा सुनाई।