धान खरीदी व निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो पटवारी निलंबित
धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन पाए जाने पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के प्रतिवेदन के आधार पर श्री विजय यादव, पटवारी तहसील रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन पर धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसी प्रकार, श्री बंधन राम, पटवारी तहसील रामचन्द्रपुर को भी धान खरीदी कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है। उन्हें भी नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
दोनों ही मामलों में कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाया गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, धान खरीदी एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है और भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।