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छत्तीसगढ़: डेढ़ साल तक बिना सूचना स्कूल से गायब रहीं संविदा व्याख्याता, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बर्खास्त

Wed, 30 Sep 2026 03:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

सार

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में पदस्थ संविदा व्याख्याता पायल कौशले को लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया है।
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संविदा व्याख्याता पायल कौशले सेवा से की गई बर्खास्त,,,
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विस्तार
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में पदस्थ संविदा व्याख्याता पायल कौशले को लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के बाद शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
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20 दिसंबर 2024 से 16 अगस्त 2026 तक रहीं अनुपस्थित
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश के मुताबिक पायल कौशले की नियुक्ति वर्ष 2021 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में व्याख्याता (अंग्रेजी) के संविदा पद पर हुई थी। विद्यालय के प्राचार्य ने विभाग को भेजी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित व्याख्याता 20 दिसंबर 2024 से 16 अगस्त 2026 तक लगातार कार्य से अनुपस्थित रहीं। इसके बाद उन्होंने 17 अगस्त 2026 को विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन अगले ही दिन यानी 18 अगस्त से फिर बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित हो गईं।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब
लगातार अनुपस्थिति को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने 25 अगस्त 2026 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आदेश के अनुसार नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित व्याख्याता ने निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही विद्यालय में दोबारा उपस्थिति दर्ज कराई। विभाग ने इस पूरे मामले को कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की।
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आचरण नियमों का भी दिया हवाला
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की 31 दिसंबर 2012 की अधिसूचना का उल्लेख किया गया है। इसमें संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के अधीन किए जाने का उल्लेख है। विभाग के अनुसार लंबे समय तक बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित रहना शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक
इन आधारों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पायल कौशले को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को भी भेजी गई है।

संविदा व्याख्याता पायल कौशले सेवा से की गई बर्खास्त,,,

 

संविदा व्याख्याता पायल कौशले सेवा से की गई बर्खास्त,,,

 

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