पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलटोला में हुए हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत से सुनाया गया। अदालत ने अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब छह बजे ग्राम सिंगलटोला की है। अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव के लिए पहुंचा। विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए विजय के भाई अजय बैगा पर भी गणेश ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद परिजन घायल अजय और मृतक विजय को लेकर जिला अस्पताल गौरेला पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी गणेश के खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 और 307 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर गणेश बैगा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।