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GPM: पटवारी जवाहर राम चौधरी और सचिव तरईगांव किशन राठौर निलंबित, कलेक्टर ने की कार्रवाई

Sun, 23 Feb 2025 06:08 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही

सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने तहसील कार्यालय मरवाही के पटवारी जवाहर राम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला किशन राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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कलेक्टर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गौरेला पेंड्रा मरवाही में निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने तहसील कार्यालय मरवाही के पटवारी जवाहर राम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) शाखा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में चौधरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

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निलंबन आदेश में कहा गया है कि मतपत्र (बैलेट पेपर) की प्रुफ रीडिंग में पटवारी जवाहर राम चौधरी की ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु उनके द्वारा प्रुफ रीडिंग के नोडल अधिकारी को बिना सूचना दिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होना पाया गया। नोडल अधिकारी द्वारा फोन करने पर पटवारी द्वारा फोन काटना तथा स्वयं का मोबाइल नंबर बंद करना पाया गया। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड मरवाही द्वारा पटवारी जवाहर राम चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

पटवारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रुफ रीडिंग का कार्य छोड़कर अपने परिचित के यहां जाना लेख किया गया, जिसकी पूर्व सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं प्रुफ रीडिंग प्रभारी को नहीं दी गई थी। पटवारी द्वारा व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से जवाब प्रेषित किया गया जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा जानबूझकर लापरवाही की श्रेणी में आता है। पटवारी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव निलंबित 
गौरेला पेंड्रा मरवाही में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला किशन राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन आदेश में कहा गया है कि अमर सिंह भानू उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा पंचायत सचिव किशन राठौर द्वारा सक्रिय रूप से राजनीति करने और रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड गौरेला द्वारा पंचायत सचिव किशन राठौर के विरूद्ध शिकायत की सत्यता की पुष्टि होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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