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65 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद: अदालत ने सुनाई सजा, जमीन विवाद में टंगिया से काट दी थी पड़ोसी की गर्दन

Wed, 11 Feb 2026 06:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

सार

मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा में पड़ोसी ने पुरानी रंजिश में घीसलु धनुहार की गर्दन पर टंगिया से वार कर मौके पर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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65 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा (धनुहारटोला) में आपसी जमीन विवाद के चलते हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी बरतू धनुहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला क्षेत्र में जमीन विवादों को लेकर होने वाली हिंसक घटनाओं पर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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यह घटना 23 दिसंबर 2023 की सुबह करीब 10:30 बजे हुई। ग्राम कटरा निवासी घीसलु धनुहार जब मेन रोड से होकर अपने घर जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी बरतू धनुहार (65 वर्ष) पुरानी जमीन रंजिश के चलते धारदार टंगिया लेकर पहुंचा। बरतू ने घीसलु की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण घीसलु धनुहार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने तक आरोपी खून से सना टंगिया लेकर शव के पास ही बैठा मिला। मरवाही थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी बरतू धनुहार को हत्या का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। इस सजा से यह स्पष्ट है कि जमीन जैसे निजी विवादों में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।

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