नगर पंचायत पेण्ड्रा में चल रहे जल आवर्धन योजना के निर्माण कार्य के दौरान राजमिस्त्री की मौत मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि सुरक्षा उपाय की अनदेखी के चलते करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत हो गई थी। पुलिस ने बिलासपुर के रहने वाले ठेकेदार नवीन कुमार जजोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।
दरअसल, पूरा मामला नगर पंचायत पेण्ड्रा के मुक्तिधाम के पास चल रहे जल आवर्धन योजना के निर्माण कार्य के दौरान का है। जहां पर राजमिस्त्री संतराम यादव कटर मशीन से रॉड की कटिंग कर रहा था। उसी दौरान बिना सुरक्षा उपाय के काम करने के दौरान राजमिस्त्री को जोरदार करंट लगा और वह बदहवास हो गया। जिसके बाद आनन फानन में उसके साथी और आसपास के लोग संतराम को लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा मृतक की कम पढ़ी-लिखी पत्नी से समझौता करते हुए लापरवाही से मौत के मामले में शपथपत्र लिखवा लिया गया, जिसमें 20 हजार रुपये नगद देना बताया गया। साथ ही एक लाख तीस हजार रुपये का चैक के जरिये देना बताया गया। जब मृतक के परिजनों से पैसा दिए जाने को लेकर जानकारी ली गई तो पता चला कि उन्हें सिर्फ 20 हजार रुपये ही मिले हैं। साथ ही शपथपत्र में यह भी लिखवाया गया कि 'दुर्घटना में किसी का कोई दोष नहीं होने और भविष्य में कोई दावा नहीं करने के समर्थन में निष्पादित कर रही हूं'।
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल को ही मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद संतराम यादव की मौत के मामले में मौका निरीक्षण किया। सुरक्षा उपाय की अनदेखी और लोगों के बयान कर आधार पर ठेकेदार के द्वारा काम कराए जाने के मामले में गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में पेण्ड्रा पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।