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GPM: कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित, जानें पूरा मामला

Fri, 18 Apr 2025 04:22 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही

सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले राजस्व निरीक्षक के गिरफ्तार होने एवं पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक समय तक रहने पर कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक को निलबिंत कर दिया है।
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राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गौरेला पेंड्रा मरवाही में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले राजस्व निरीक्षक के गिरफ्तार होने एवं पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक समय तक रहने पर कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक को निलबिंत कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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दरअसल तीन दिन पहले गौरेला के सारबहरा इलाके में पदस्थ राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चन्द्रसेन को ACB की टीम ने किसान रंजीत सिंह राठौर की शिकायत पर 50000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।।जिसके बाद 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने के चलते संतोष कुमार चन्द्रसेन, राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षण मंडल सारबहरा तहसील पेण्ड्रारोड को निलंबत कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

कलेक्टर जीपीएम लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर केम्प गौरेला द्वारा प्राप्त सूचना पत्र के अनुसार संतोष कुमार चन्द्रसेन राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षण मंडल सारबहरा, तहसील पेण्ड्रारोड जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर द्वारा अपराध क्रमांक 0/2025, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के तहत् दिनांक 15 अप्रैल 2025 को 50000/- रूपये (पच्चास हजार रूपये) की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप गिरफ्तार होने एवं पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक निरूद्ध रहने से उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 दो (ख) में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 15 अप्रैल 2025 से निलंबित किया है।

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