फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

GPM News:  ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड मधुर जैन को पुलिस ने पकड़ा, क्रिकेट के दौरान लोगों से करता था ठगी

Thu, 19 Dec 2024 03:53 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही

सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड मधुर जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वह काफी समय से फरार चल रहा था। 
विज्ञापन
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जीपीएम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड मधुर जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मधुर जैन निवासी पेंड्रा, जैन मोहल्ला, वार्ड नं. (7) और उसके सहयोगियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर क्रिकेट मैचों में सट्टा चलाने का संगठित अपराध किया था। पुलिस मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

विज्ञापन


मधुर जैन अपने साथी प्रकाश केवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार, अजय यादव, जितेंद्र सोनवानी, राजकुमार कश्यप, राहुल कोरी और अनुराग सोनी के साथ मिलकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन करते थे। आरोपी सट्टेबाजी के लिए फर्जी वेबसाइट "Rajaranibook" तैयार की गई और Picsart ऐप के जरिए आकर्षक पोस्टर बनाकर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले थे और उससे काफी लोग इनके संपर्क में आकर सट्टे में जुड़ रहे थे। 

गिरोह ने फर्जी बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड का उपयोग कर लोगों से मोटी रकम भी वसूली थी। लंबे समय से पुलिस की निगरानी में रहने के बाद मधुर जैन को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपने अपराध भी कबूल कर लिया है। गिरोह की संपूर्ण गतिविधियों का खुलासा किया। मधुर जैन ने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथियों ने फर्जी दस्तावेजों और सिम कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन सट्टा का संचालन करते थे। आरोपियों ने उसने स्काईएक्सचेंज.कॉम जैसी बेटिंग साइट पर मास्टर आईडी बनाकर गिरोह का संचालन किया करता था। आरोपी के द्वारा ऑनलाइन सट्टा लेन-देन के लिए फर्जी बैंक खाते भी खोले साथ ही सिम कार्ड खरीदे थे।
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी मधुर जैन से वनप्लस 9 प्रो और आईफोन 14 प्रो मोबाइल फोन, एचपी लैपटॉप और एप्पल टैबलेट होने की बात स्वीकार की, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06, 07, 08 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी, 465, 467, 468, 471 और आईटी एक्ट की धारा 66सी, 66डी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अब मामले का खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें