छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश और शासन द्वारा जारी पदोन्नति निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश और शासन द्वारा जारी पदोन्नति निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।
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उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, वरिष्ठता का निर्धारण 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2023 की स्थिति को आधार बनाकर किया गया है। सूची तैयार करते समय लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण की तिथि, संविलियन और नियमितीकरण की तिथि जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति आदेश की तिथि समान हो, तो वरिष्ठता का आधार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मानी जाएगी। वहीं संविलियन या नियमित नियुक्ति के मामलों में शासन द्वारा तय नियमों के अनुसार तिथि को मान्य किया गया है।
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हालांकि अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को इस सूची पर आपत्ति हो तो वे 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2017 और 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन करें और संबंधित प्राध्यापकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं।