स्वास्थ्य विभाग ने भिलाई के आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर में मरीजों के स्वास्थ्य उपचार हेतु कपिंग थैरेपी करते हुये पाया गया जो कि नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 के नियमो का उल्लघंन पाया गया।
दुर्ग जिले में संचालित अस्पताल और नर्सिंग होम पर जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम गठित कर जिले के समस्त अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की जा रही है। इसी दौरान जांच टीम में एक नर्सिंग होम बिना लाइसेंस संचालित किया जा रहा था वहीं एक थेरेपी सेंटर के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में लाइसेंस नवनीकरण के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए निर्देशित किया है।
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत जेपी मेश्राम के निर्देश पर जिले में संचालित हो रहे नर्सिंग होम के औचक निरीक्षण के लिए डॉ आर. के. खण्डेलवाल, नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट, स्थानीय कार्यालय को निर्देशित किया गया। जांच टीम के द्वारा आज भिलाई क्षेत्र के सुपेला अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के औचक निरीक्षण करने के दौरान सुपेला नर्सिंग होम इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला भिलाई का नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी था। स्वास्थ्य विभाग ने 7 दिवस में दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया है।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने भिलाई के आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर में मरीजों के स्वास्थ्य उपचार हेतु कपिंग थैरेपी करते हुये पाया गया जो कि नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 के नियमो का उल्लघंन पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने थैरेपी सेंटर संचालक को समस्त दस्तावेज 3 दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पेश करने का नोटिस जारी किया है।