दुर्ग में पाटन ब्लॉक के पतोरा गांव की सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है, अब पतोरा गांव की सरपंच अंजिता साहू 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के आय व्यय में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिसको लेकर ग्राम वासियों ने शिकायतें की थी। गाँव के ही जर्जर स्कूल के डिस्मेंटल के बाद सामग्रियों का स्टॉक पंजी नहीं बनाने और विधिवत नीलामी नहीं कराए जाने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1933 की धारा 40 के तहत यह कार्यवाही की गई है आपको बता दें कि अंजिता को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए मार्च 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित भी किया था।
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पाटन एसडीएम लवकेश ध्रुव ने यह कार्यवाही की है पद से हटाए जाने के साथ ही अंजिता साहू 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है पतोरा के 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने जिला पंचायत में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जुलाई 2024 को 13 बिंदुओं में शिकायत दर्ज कराते हुए जांच व धारा 40 के तहत कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद एसडीएम ने इस पर कार्यवाही करते हुए अंजिता साहू को पद से बर्खास्त कर दिया है।