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Saif Ali Khan: कौन है छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया संदिग्ध? कहां से आया, कहां जा रहा था; सामने आई पूरी सच्चाई

Sun, 19 Jan 2025 04:22 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग

सार

पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम आकाश कैलाश कनौजिया जो मुंबई का रहने वाला है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में बैठकर बिलासपुर जा रहा था, जहां से तिल्दा नेवरा में अपने परिचित के घर जाने की बात युवक ने आरपीएफ को बताई। 
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सैफ अली खान पर हमला करने वाला संदिग्ध - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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Saif Ali Khan Stabbed Case: मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को दुर्ग आरपीएफ ने हिरासत में लिया है। आरपीएफ ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से एक युवक को हिरासत में लिया। इसको लेकर आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा एक फोटो दुर्ग आरपीएफ को भेजी गई थी, जिसके आधार पर शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। 

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रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस, लेकर जाएगी अपने साथ 
पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम आकाश कैलाश कनौजिया जो मुंबई का रहने वाला है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में बैठकर बिलासपुर जा रहा था, जहां से तिल्दा नेवरा में अपने परिचित के घर जाने की बात युवक ने आरपीएफ को बताई। मुंबई पुलिस द्वारा संदिग्ध युवक की फोटो भेजी गई थी जिसके आधार पर युवक की पहचान हमलावर को तौर पर हो रही थी। लेकिन अभी आरपीएफ पुलिस ने युवक से पुछताछ नहीं की है। आरपीएफ का कहना है कि मुंबई पुलिस आने के बाद पुछताछ करेगी, जिसके बाद खुलासा हो पाएगा। मुंबई की जोन-9 बांद्रा पुलिस की दो सदस्यीय टीम कल शाम रायपुर से दुर्ग पहुंची। टीम में सब इंस्पेक्टर प्रदीप फुंडे और योगेश नरले शामिल हैं। सब-इंस्पेक्टर प्रदीप फुंडे ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। उसे (संदिग्ध को) आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। हम उसे जल्द से जल्द ले जाएंगे। उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आया बयान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "अभिनेता सैफ अली खान पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था और संदिग्ध को आरपीएफ ने दुर्ग से पकड़ लिया है। मुंबई पुलिस आ रही है और संदिग्ध को उनके हवाले कर दिया जाएगा।"
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केयरटेकर का बयान
हमले के समय जेह की नैनी एलियामा फिलिप मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि वह घर में हालमलावर को देखने वाली पहली व्यक्ति थीं। फिलिप ने कहा कि वह व्यक्ति 35-40 साल के बीच का था। फिलिप के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती), 331 (4) (रात में घर में घुसना या अनाधिकार प्रवेश) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। 

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