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CG: दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से दिव्यांग लाभार्थियों को मिली दो लाख रुपये, यहां जानें पूरा नियम

Tue, 07 Jan 2025 07:57 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना समाज के दिव्यांग वर्ग को नई उम्मीदें और सम्मान प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना समाज के दिव्यांग वर्ग को नई उम्मीदें और सम्मान प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत महासमुंद जिले में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में तीन लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 
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उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन को आत्मनिर्भर और स्थिर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। 
सीएम साय ने कार्यक्रम में ग्राम जोबा की गणेश्वरी साहू को 50 हजार रुपये, महासमुंद के वार्ड क्रमांक 2 के राजा बाबू देवांगन को 1 लाख रुपये और ग्राम भोरिंग के उमेश कुमार कुशवाह को 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन चेक सौंपे गए।
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योजना का उद्देश्य
ऐसे दिव्यांग जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

हितग्राहियों की पात्रता
  • छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
  • दिव्यंगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक।
  • युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो।
  • युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो।

मिलने वाले लाभ
दिव्यांग दंपत्ति में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपये (एकमुश्त) और दोनों दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये (एकमुश्त)

आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक और उप संचालक, पंचायत और समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा। इस https://sw.cg.gov.in/ लिंक से अधिक जानकारी ले सकते हैं।
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चयन प्रक्रिया
संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर की ओर से सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।
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