फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वन्यजीव शिकार में बड़ी कार्रवाई: धमतरी में वन्यजीवों का आरोपियों ने किया था शिकार, पांच गिरफ्तार

Thu, 09 Jul 2026 08:31 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी

सार

धमतरी वनमंडल में तीन धामन सांप और एक गोह के शिकार के मामले में वन विभाग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
 
विज्ञापन
गिरफ्तार आरोपी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 433 में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) निवासी विनोद कुमार टेकाम, घसिया, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव और शिवानंद मरकाम ने तीन धामन (असोड़िया) सांप तथा एक गोह का शिकार किया। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद टेकाम के घर ले जाकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किए गए और उनकी सब्जी बनाकर सभी ने उसका सेवन किया।

मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता और एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ग्राम भनसुली में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन


आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत 7 जुलाई 2026 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचीबद्ध वन्यजीवों के शिकार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें