छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025
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Chhattisgarh Nagriya Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ के मजदूर भाइयों और बहनों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने रायपुर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 को लेकर नगर पालिका के महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव के लिये 11 फरवरी 2025 को छुट्टी की घोषणा की है। इतना ही नहीं सवेतन अवकाश भी मिलेगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी, कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 अंतर्गत आने वाले कारखानों व संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने और जिन कारखाने निरंतर काम होते रहते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा। मतदान के दिन श्रमिकों को सवेतन मिलेगा अवकाश। प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है।
मतदान दिवस पर आज सार्वजनिक अवकाश
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 फरवरी मंगलवार को नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में संवेतनिक अवकाश घोषित किया गया है।