छत्तीसगढ़ में पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, राजधानी रायपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
स्थानीय वेबसाइट सीजी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इससे पहले मार्च महीने में कैबिनेट ने शादीशुदा बेटी को भी अनुकंपा नौकरी के योग्य माना था।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2016 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आश्रित बहू को सरकारी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य माना था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने यह निर्णय सुनाया था, अपने निर्णय में हाई कोर्ट ने कहा था कि सास-ससुर पर आश्रित बहू को भी सरकारी अनुकंपा नियुक्ति मिलने का अधिकार है।