Lok Sabha Elections 2024:19 अप्रैल से एक जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण रतिबंधित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोकसभा निर्वाचन 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।