बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य शासन के अधिकारी अथवा नगर पालिका को रेलवे की जमीन से किसी का कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने तखतपुर नगर पालिका द्वारा रेलवे की जमीन से गुमटी और ठेला लगाकर वर्षों से गुजर-बसर कर रहे छोटे व्यवसायियों को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है।
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दरअसल, तखतपुर नगर के मंडी चौक क्षेत्र में स्थित रेलवे भूमि खसरा नं. 429/1, रकबा 23.41 एकड़ पर पिछले तीन दशकों से गरीब छोटे व्यवसायी ठेला गुमटी में दुकान लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस दौरान रेलवे विभाग ने कभी उन्हें हटाने की पहल नहीं की, लेकिन हाल ही में नगर पालिका तखतपुर द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई।
इससे क्षुब्ध होकर सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा, अजमेर शाह समेत अन्य व्यवसायियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य शासन के अधिकारी अथवा नगर पालिका को रेलवे की जमीन से किसी का कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।