सड़क पर गड्ढ़ों की भरमार पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को आचार संहिता अवधि समाप्त होने पर तेजी से मरम्मत किये जाने के निर्देश दिए हैं।
तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया सड़क पर गड्ढ़ों की भरमार पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को आचार संहिता अवधि समाप्त होने पर तेजी से मरम्मत किये जाने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई चार मार्च को निर्धारित की गई है।
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बता दें कि जुलाई 2024 में बारिश के कारण शहर की सडकों पर पानी भरने, नालियां जाम होने और विद्युत व्यवस्था बदहाल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। बाद में शहर और आसपास की दूसरी सडकों की खराब हालत पर भी चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया। इसमें शहर की कई सड़कों पर गड्ढों का उल्लेख करते हुए लोक निर्माण सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा था।
लोक निर्माण सचिव कमलप्रीत सिंह ने अपने शपथपत्र में कहा कि, समाचार में वर्णित अधिकांश सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 के अंतर्गत आती हैं। बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली- पंडरिया-पोंड़ी तक सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर ने एकमुश्त सुधार के अंतर्गत कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया है।
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पत्थलगांव की सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि उन सड़कों का निर्माण नगर पंचायत, पत्थलगांव द्वारा सितंबर, 2023 में किया गया था। यहां पर सड़क की मरम्मत होनी है, जो आदर्श आचार संहिता के कारण अभी नहीं हो पा रही है। भारी वाहनों के कारण इस सड़क पर एक ओर से जाने की वजह से परेशानी हो रही है। निकाय चुनाव के बाद तेजी से सुधार कार्य किया जायेगा। चीफ जस्टिस ने शासन की ओर से जवाब आने के बाद अगली सुनवाई चार मार्च को निर्धारित की है।