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Chhattisgarh: आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर कोर्ट ने लगाई रोक, ये है पूरा मामला

Tue, 26 Nov 2024 08:48 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर/धमतरी

सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। 
 
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बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ में मंगलवार की बड़ी खबर सामने आई है। इसे सुनकर युवाओं में निराशा है। दरअसल, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।

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हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दायर की गई याचिका के मुताबिक, यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। 

पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के संतानों को छूट देना आम नागरिको के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

धमतरी समेत कई जिलों में लगी रोक
दूसरी ओर धमतरी समेत कई जिलों में इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। धमतरी जिले के एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से आरक्षक संवर्ग भारती पर मंगलवार को रोक लगा दी गई है। जिसके चलते जिले के रुद्री पुलिस लाइन में चल रहे भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक रद्द किया जाता है। बता दें कि रुद्री में बीते लगभग 11 दिनों से भर्ती परीक्षा ली जा रही थी। यहां बलौदाबाजार और धमतरी जिले के अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। 

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