बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है।
बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब आने वाले दिनों में ईडी अपना पक्ष रखेगी। आगामी 2 सितंबर को मामले में अगली हियरिंग रखी गई है। बता दें कि चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया था। बीते दिनों चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी,जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में लगातार सुनवाई जारी है।