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बिलासपुर: हाईकोर्ट ने खारिज की पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका

Tue, 11 Nov 2025 05:11 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।
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बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 

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बता दें, कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे। दो दिन बाद यानी 3 जनवरी 2025 को बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव मिला था। आरोपियों ने मुकेश को डिनर के बहाने बुलाकर वार किया। 

चार आरोपियों ने मिलकर लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश के सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला कर दिया। इस हमले में जब पत्रकार मुकेश की मौत हो गई तो शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। इस मामले में चारों आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, उसका भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में SIT ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की है। SIT ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

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