बिलासपुर हाईकोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में लंबित ट्रायल को शीघ्र पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी किया है। प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाल तस्करी से जुड़े सभी मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
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जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रायल को 6 माह में पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उन पर रोजाना सुनवाई सुनिश्चित हो । हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों में अंतर्निहित भावनाओं का शब्दशः पालन हो।