पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। आज ईडी की ओर से जवाब कंप्लीट कर लिया गया। आगे दोनों पक्ष अपना लिखित आर्ग्युमेंट पेश करेंगे।
अब इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई तय की गई है। बता दें कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ठोस सबूतों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर की गई है।
एजेंसी ने दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेजों, बैंक लेन-देन और गवाहों के बयानों से साफ है कि बघेल ने अवैध कमाई को अपने व्यवसाय में लगाया। जबकि चैतन्य की ओर से ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को अवैधानिक और राजनीति से प्रेरित बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को ईडी ने रायपुर से गिरफ्तार में लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि शराब घोटाले से उन्होंने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई की और उसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया।